नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह मराठा आरक्षण मामले की रोजाना आधार पर सुनवाई करेगा. इस संबंध में वह अगले महीने सुनवाई की तारीख तय करेगा. इसके पहले शीर्ष अदालत 15 जुलाई बुधवार को मामले पर अंतरिम आदेश पारित करेगी. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें व बहस की समय सीमा दाखिल करें.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मराठों को एसईबीसी अधिनियम के तहत शिक्षा और रोजगार में 12-13% रिजर्वेशन दिया था. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह आदेश इंदिरा साहनी फैसले में संविधान पीठ द्वारा तय 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ता है.