नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा पाने वाली महिला और उसके प्रेमी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली. न्यायालय इस पर बाद में फैसला सुनाएगा.
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में अप्रैल, 2005 में हुई इस सनसनीखेज वारदात में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता-पिता, दो भाईयों, उनकी पत्नियों और 10 महीने के भांजे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को दोनों दोषियों के वकीलों ने कहा कि उनके सुधरने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मौत की सजा कम की जाए.
शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और मीनाक्षी अरोड़ा से पूछा कि क्या दोषसिद्धि के बाद इन दोषियों के अच्छे व्यवहार पर विचार किया जा सकता है.
पीठ ने टिप्पणी की कि प्रत्येक अपराधी के बारे में कहा जाता है कि वह दिल से निर्दोष है, लेकिन हमें उसके द्वारा किए गए अपराध पर भी गौर करना होगा.