नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में हिंसा हो रही है, तो आप राज्य की कोर्ट में जाइए. आप सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच रहे हैं. हम ट्रायल कोर्ट नहीं हैं. इस बीच डीएमके ने इस कानून को चुनौती दी है. उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है.
उच्चतम न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की सीबीआई या अदालत की निगरानी वाली एसआईटी जांच का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर विचार करने की मंगलवार को सहमति दी.
इस मामले का प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली एक पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया। पीठ ने कहा, 'हम हिंसा के मामले पर गौर करेंगे.'