नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के लिए बार-बार कमेटी बनाने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई है. राजकोट अस्पताल में आग लगने से पांच लोगों की जान चली गई थी.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ कोरोना संक्रमितों के इलाज और शवों के अंतिम संस्कार से संबंधित दलीलों की सुनवाई कर रहे थे. इसमें गुजरात में हुई आग की घटनाओं से संबंधित मामले भी थे. अदालत ने इन मामलों पर सरकार से जवाब मांगा है.
सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि न्यायमूर्ति डीके मेहता की अध्यक्षता में एक समिति राजकोट अस्पताल में लगी आग की जांच कर रही है. इस पर न्यायमूर्ति एमआर शाह ने पूछा कि अगर समिति को इस घटना के बारे में विस्तार से नहीं पता है तो वह जांच कैसे करेगी.