नई दिल्ली: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मध्यस्थता से कोई नतीजी नहीं निकला है इसलिए अब 6 अगस्त से हर रोज सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मध्यस्थता कमेटी कुछ खास नहीं कर पाई है.
अयोध्या में राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए गठित समिति की मध्यस्थता कार्यवाही के 'परिणामों’ पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को विचार कर सकता है. साथ ही उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा कि मामले में सुनवाई की जाए अथवा मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखी जाए.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 18 जुलाई को तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति को कहा था कि मध्यस्थता कार्यवाही के परिणामों के बारे में 31 जुलाई या एक अगस्त तक अदालत को सूचित करें ताकि वह मामले में आगे बढ़ सके. समिति के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला हैं.
समझा जाता है कि कलीफुल्ला समिति ने बंद कमरे में हुई मध्यस्थता कार्यवाही के बारे में बृहस्पतिवार को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी.