नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. विशेष अदालत में सोमवार को पेश की गई दलीलों के बाद कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया.
सालिसीटर जनरल तुषार मेहता और चिदंबरम के वकील ने न्यायाधीश को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने दिन में एक आदेश दिया है कि वह (चिदंबरम) पांच सितम्बर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे.
न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का संज्ञान लिया और चिदंबरम को गुरुवार तक सीबीआई हिरासत में भेजने के आदेश दिये.
उच्चतम न्यायालय द्वारा आज दिया गया आदेश आधिकारिक वेबसाइट (उच्चतम न्यायालय) से कर्मचारियों ने 'डाउनलोड' किया. सालिसीटर जनरल ने अदालत को आदेश के बारे में बताया.
न्यायाधीश ने कहा, 'आरोपी सीबीआई हिरासत में रहेंगे और उन्हें पांच सितम्बर को पेश किया जाये.'
चिदंबरम के वकील ने कहा कि वे अब अंतरिम जमानत पर जोर नहीं दे रहे है और इसे गुरुवार के लिए फिर से सूचीबद्ध कर दिया जाये.
मंगलवार को शीर्ष अदालत के आदेश के ठीक एक घंटे बाद चिदंबरम को निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया.
इससे पहले दो सितंबर को तीन दिन की सीबीआई हिरासत के खत्म होने पर पी चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी.
सोमवार को सीबीआई ने चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की अवधि एक दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा. उन्होंने कहा कि सीबीआई को नोटिस जारी किया जाए.
सोमवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने पूछा था कि क्या राहत मांगने और इस पर आज ही फैसला करने के लिये उच्चतम न्यायालय की ओर से कोई निर्देश हैं?
इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किये गये पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर विचार करे.