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पीएमसी बैंक घोटाला : बैंक निदेशकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पीएसी बैंक घोटाले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए बैंक के निदेशकों की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही मुंबई पुलिस ने इस मामले में दो बैंक ऑडीटरों को गिरफ्तार किया है.

पीएमसी बैंक

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Published : Nov 12, 2019, 11:46 AM IST

मुम्बई : महानगर की एक सत्र अदालत ने घोटाला प्रभावित पंजाब एवं महाराष्ट्र सहाकारिता बैंक (पीएमसी) के दो निदेशकों द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस टी सूर ने परमीत सोढ़ी और सुरजीत सिंह नारंग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक है.

एक अन्य घटनाक्रम में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 4355 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक घोटाला मामले में सोमवार की रात को दो ऑडिटर को गिरफ्तार किया.

पढ़ें-पीएमसी घोटाला : कोर्ट ने HDIL के प्रमोटरों की ईडी हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ायी

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार ऑडिटर जयेश संघानी और केतन लकड़वाला घोटाले के वक्त आधिकारिक ऑडिटर थे और संदेह है कि बैंक के कुछ शीर्ष अधिकारियों की अनियमितता छिपाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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