नई दिल्ली:स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली में जहां एक ओर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. वहीं दूसरी तरफ पुलिस को हवाई हमले का अलर्ट भी मिला है. इसे लेकर पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है.
इसके तहत हवा में उड़ने वाली तमाम वस्तुओं पर रोक लगाई गई हैं. इसे लेकर धारा 144 लागू की गई है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.
हवा में उड़ने वाली सभी चीजों पर रोक
पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की तरफ से जारी किए गए आर्डर में बताया गया है कि कुछ अपराधी या आतंकी आम लोगों VVIP और प्रमुख स्थानों पर हवाई रास्ते से हमला कर सकते हैं. इसके चलते हवा में उड़ने वाली वस्तुएं जैसे हैंग ग्लाइडर, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स, यूएवी, यूएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले क्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे एयरक्राफ्ट, पैरा जंपिंग पर पूरी तरीके से रोक रहेगी. इसे लेकर कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने धारा 144 लागू की है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर यह निर्णय लिया गया है.
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उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने इस आदेश को जारी करने के साथ ही सभी जिला के डीसीपी को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों में अलर्ट रहें. आदेश में ये भी कहा गया है कि सभी पुलिसकर्मियों को लगातार गश्त के निर्देश दिए जाएं और खासतौर से हवाई रूट पर नजर रखने को कहा जाए.