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जम्मू-कश्मीर: SC ने हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रशासन से जवाब मांगा - सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता

जम्मू कश्मीर में लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देने वाले कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनावई की. पढ़ें पूरा विवरण

सुप्रीम कोर्ट

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Published : Sep 20, 2019, 1:35 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 8:00 AM IST

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आज जम्मू-कश्मीर प्रशासन से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें राज्य से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पांच लोगों को हिरासत में लेने को चुनौती दी गई थी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया.

याचिका में प्राधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देने वाले कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है.

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी पीठ का हिस्सा हैं.

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पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

Last Updated : Oct 1, 2019, 8:00 AM IST

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