जोधपुर :जोधपुर की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कांकणी हिरण शिकार मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया था. जिसके बाद सलमान खान की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में वर्चुअल पेशी की गुहार लगाई गई है. अब इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर मुख्यपीठ के समक्ष चुनौती देने पर नोटिस जारी किया है.
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ के समक्ष सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने याचिका पेश की है. राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले को शुक्रवार को दोबारा सुनवाई के लिए रखा है. बहुचर्चित हिरण शिकार मामले (Black buck hunting case) में सलमान खान की ओर से पांच साल की सजा के खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला की अदालत में अपील पेश कर रखी है. जिसमें जिला अदालत की ओर से सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 437 ए के मुचलके पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.