चेन्नई: राजीव गांधी हत्या मामले में नलिनी श्रीहरन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. वे पिछले लगभग 27 वर्षों से जेल में हैं. हालांकि, आज मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी को 30 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का आदेश सुनाया.
दरअसल, नलिनी समेत अन्य छह आरोपी 21 मई, 1991 को हुई हत्या के मामले में जेल में बंद हैं. नलिनी के अलावा पेरारीवलन, मुरुगन, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जेल की सजा काट रहे हैं.
नलिनी ने बेटी की शादी की तैयारी के लिए छुट्टी की याचिका दायर की थी. इस याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी को 30 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है.
आदेश में नलिनी को कोई भी साक्षात्कार न देने की हिदायत दी गई है. पैरोल की अवधि के दौरान नलिनी के किसी भी राजनीतिक शख्स से मिलने पर भी रोक लगाई गई है.
इससे पहले जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एम निर्मल कुमार ने नलिनी को कोर्ट में 5 जुलाई को दोपहर 2 बजे याचिका पर चर्चा के लिए पेश होने को कहा था. विगत 25 जून को पारित आदेश में नलिनी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और याचिका पर बहस करने की अनुमति दी गई थी.
नलिनी पिछले 27 साल से ज्यादा समय से वेल्लोर के स्पेशल जेल में बंद हैं. उसने बेटी की शादी में तैयारी करने का हवाला देकर अदालत से छह महीने का अवकाश मांगा था.