नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगों के लिए डाक मतपत्रों का चयन करने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाते हुए नए निर्देश जारी किए हैं. मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों और दिव्यांगों के घरों तक डाक मतपत्रों के चयन के लिए आवश्यक फॉर्म पहुंचाएंगे.
मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुनते हैं तो बीएलओ अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर मतदाता के घर से भरा हुआ फॉर्म 12-डी एकत्र कर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा.
चुनाव आयोग द्वारा तीन अक्टूबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में यह निर्देश दिया गया है.