रांची: झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी. फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें एम्स ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 मामले में निचली अदालत से सजा दी गई है, जिसमें 3 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. यह चौथा मामला है जिसमें जमानत मिलते ही वे जेल से रिहा हो जाएंगे. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है.
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है.
चारा घोटाला का पूरा मामला
27 जनवरी 1996 को पश्चिम सिंहभूम जिले में पशुधन विभाग पर तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे के छापे के दौरान पता चला कि चारा सप्लाई के नाम पर जिन कंपनियों को भुगतान किया गया था, उन कंपनियों का अस्तित्व ही नहीं था. जांच में अलग-अलग कोषागारों से करीब 950 करोड़ रुपये का घोटाला पाया गया.
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी
चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये और 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को सजा का ऐलान हुआ. दोनों मामले में लालू को 5-5 साल की सजा सुनाई गई. पहले मामले में 13 दिसंबर 2013 और दूसरे मामले में 9 अक्टूबर 2020 को हाई कोर्ट से जमानत मिली.