कोच्चि : पिछले सप्ताह केरल के अगाली के जंगलों में दो माओवादी मारे गये थे. इसे लेकर केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल सरकार को आदेश दिया कि मुठभेड़ में मारे गये माओवादियों के शव अदालत के अगले आदेश तक सुरक्षित रखे जाएं.
इससे पहले मारे गये माओवादियों के संबंधियों ने एक अदालती फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी थी.
अदालत ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वह मारे गये माओवादियों के शव त्रिसूर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में रखे जाएं तथा अदालत के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत सभी दस्तावेज पेश किये जाएं.
मारे गये दोनों माओवादियों की पहचान कार्ती एवं मणिवासगम के रूप में की गयी है.