नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.
जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश को जमात-उल-मुजाहिदीन इंडिया या जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान भी कहा जाता है. यह एक जुलाई, 2016 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कैफे में हुए आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है.
शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इस संगठन ने आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है और यह भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं में कट्टरपंथी भावनाएं भरने और उनकी भर्ती करने का काम करता रहा है.
अधिसूचना के मुताबिक, जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश या जमात-उल-मुजाहिदीन इंडिया या जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान एवं इसके सभी सहयोगी संगठनों को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1967 की पहली अनुसूची में डाला गया है.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की पहली अनुसूची में नाम शामिल किए जाने का मतलब है कि संगठन अब भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है.
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