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अयोध्या भूमि विवाद: SC ने मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर समाधान तलाशने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई थी. इस समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की. कोर्ट ने अपने फैसले में मध्यस्था समिति को अगस्त तक का वक्त दिया है. अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर...

सुप्रीम कोर्ट

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Published : May 10, 2019, 7:52 AM IST

Updated : May 10, 2019, 1:32 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्था समिति की रिपोर्ट पर सुनवाई की. पांच जजों की बेंच ने फैसला किया है कि मध्यस्था की प्रक्रिया जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि मध्यस्था की प्रक्रिया 15 अगस्त तक जारी रहेगी. बता दें, मध्यस्था समिति ने कोर्ट से वक्त मांगा था. कोर्ट ने कहा कि अगस्त तक मध्यस्था की उम्मीद है.

इस पैनल की अगुवाई शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एम एम आई कलीफुल्ला कर रहे हैं.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने कहा कि उन्हें न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की रिपोर्ट मिल गई है जिसमें पैनल ने मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 अगस्त तक का समय मांगा है.

न्यायमूर्ति गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी इस संविधान पीठ के सदस्य हैं.

पीठ ने कहा, 'यदि मध्यस्थ परिणाम को लेकर आशावान हैं और 15 अगस्त तक का समय मांग रहे हैं, तो समय देने में नुकसान क्या है? यह मामला कई वर्षों से लंबित हैं. हम समय क्यों न दें?'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देते वकील

हिंदू एवं मुस्लिम पक्षों के लिए पेश हुए वकीलों ने जारी मध्यस्थता प्रक्रिया पर भरोसा जताया और कहा कि वे प्रक्रिया में पूरा सहयोग कर रहे हैं.

इससे पहले हिंदू पक्षकारों ने मध्यस्था का विरोध किया, जबकि मुस्लिम पक्षकारों ने मध्यस्था समिति का समर्थन किया.

मध्यस्था समिति 15 अगस्त तक फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी. अयोध्या केस में 13500 पन्नों का अनुवाद होना बाकी है.

राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य हल के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने सीलबंद लिफाफे में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री को छह मई को रिपोर्ट सौंप दी गई थी और इस मामले को सुनवाई के लिये शुक्रवार को सूचीबद्ध किया गया है.

उच्चतम न्यायालय ने मामले के सर्वमान्य समाधान की संभावना तलाशने के लिये इसे आठ मार्च को मध्यस्थता के लिये संदर्भित किया था.

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इस विवाद के सर्वमान्य समाधान की संभावना तलाशने के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति के गठन के आदेश के बाद पहली बार इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी. इस समिति के अन्य सदस्यों में आध्यत्मिक गुरू और आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू शामिल थे.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ अब इस रिपोर्ट को देखेगी और आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी.

शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता के लिये गठित इस समिति को बंद कमरे में अपनी कार्यवाही करने और इसे आठ सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था.

संविधान पीठ ने कहा था कि उसे विवाद के संभावित समाधान के लिये मध्यस्थता के संदर्भ में कोई कानूनी अड़चन नजर नहीं आती.

पूर्व में पीठ को निर्मोही अखाड़े को छोड़कर, हिंदू संगठनों और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया कि वे अदालत के मध्यस्थता के सुझाव का विरोध करते हैं. मुस्लिम संगठनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था.

मध्यस्थता के सुझाव का विरोध करते हुए हिंदू संगठनों ने दलील दी कि पूर्व में समझौते के प्रयास विफल हो चुके हैं और दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों के लिये प्रक्रिया की शुरुआत से पहले सार्वजनिक नोटिस जारी करने की जरूरत है.

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सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया था कि मध्यस्थता की कार्यवाही ‘‘बेहद गोपनीयता’’ के साथ होनी चाहिए जिससे उसकी सफलता सुनिश्चित हो सके और मध्यस्थों समेत किसी भी पक्ष द्वारा व्यक्त किये गए मत गोपनीय रखे जाने चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इनका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए.

न्यायालय ने हालांकि इस चरण में किसी तरह की रोक लगाने का आदेश देने से परहेज किया और इसके बजाए मध्यस्थों को यह अधिकार दिया कि अगर जरूरत हो तो वे लिखित में अनिवार्य आदेश जारी करें, जिससे मध्यस्थता कार्यवाही के विवरण का प्रकाशन रोका जा सके.

Last Updated : May 10, 2019, 1:32 PM IST

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