अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र डॉक्टरों का एक पैनल बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट इस मामले में 29 मई को आगे की सुनवाई करेगा. गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में मरने वाले कोरोना रोगियों के मामले पर भी चेतावनी दी है. कोर्ट ने अस्पताल की तुलना एक कालकोठरी से की है.
गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कामकाज में समन्वय की कमी है जहां अब तक कोविड-19 के करीब 400 मरीजों की मौत हो चुकी है. न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और न्यायमूर्ति आई जे वोरा की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल के प्रशासन और कामकाज पर नजर रखने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की है.
इससे पहले अदालत ने शनिवार को कहा था कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल की हालत दयनीय और 'कालकोठरी' जैसी है.
उसके बाद सोमवार को सरकार ने एक तत्काल अर्जी दाखिल करके शनिवार के आदेश में की गयी कुछ टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगे जिसके बाद अदालत ने रुख नरम कर लिया.