नई दिल्ली : विमानन नियामक डीजीसीए ने रविवार को साफ किया कि यात्री विमान के अंदर फोटो ले सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं. हालांकि वह ऐसे रिकार्डिंग उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिससे अफरा-तफरी हो, उड़ानों का परिचालन बाधित हो, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो या फिर चालक दल के सदस्यों द्वारा वह प्रतिबंधित हो.
इससे पहले, शनिवार को नियामक ने कहा था कि अगर किसी को विमान के अंदर फोटो लिते हुए पाया जाता है, अनुसूचित उड़ान को दो सप्ताह के लिए निलंबित किया जाएगा.
दो दिन पहले, नागरिक विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो की एक चंडीगढ़-मुंबई उड़ान के दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन और सामाजिक दूरी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एयरलाइन से उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा था. उस उड़ान में अभिनेत्री कंगना रनौत भी थीं.
नौ सितंबर को उड़ान के दौरान घटना के वीडियो के अनुसार रिपोर्टर और कैमरा पर्सन ने रनौत की टिप्पणी लेने को लेकर धक्का-मुक्की की. उस समय रनौत विमान की अगली कतार की सीट पर बैठी थी.
डीजीसीए ने रविवार को अपने आदेश में स्पष्ट किया कि नौ दिसंबर 2004 को जारी परिपत्र के अनुसार विमान में यात्रा करने वाले पात्र यात्री फ्लाइट के अंदर, उड़ान भरने और उसके नीचे उतरने के दौरान फोटो खींच सकते है और वीडियो बना सकते हैं.