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1984 के दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी दे दिल्ली सरकार : दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा है कि उसे 1984 के सिख नरसंहार पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देनी चाहिए. दरअसल वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई. जानें विस्तार से...

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1984 के सिख नरसंहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय

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Published : Nov 27, 2019, 11:29 PM IST

Updated : Nov 27, 2019, 11:59 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से कहा है कि वह 1984 के सिख नरसंहार पीड़ितों के परिजनों को यथाशीघ्र नौकरी उपलब्ध कराए.

दरअसल 2006 में केंद्र सरकार ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई.

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी देते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिवक्ता.

बता दें, 1120 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें कभी नौकरी नहीं मिली. उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उनके आवेदन क्यों खारिज कर दिए गए और जो योग्य है, उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए.

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गौरतलब है कि दंगा पीड़ितों के परिजनों को दिल्ली सरकार द्वारा नौकरी देने में विफल रहने के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी.

Last Updated : Nov 27, 2019, 11:59 PM IST

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