नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को आदेश दिया कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज वह पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया कराए.
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को यह निर्देश दिया. अदालत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर धन शोधन के मुकदमे की भी सुनवाई कर रही थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान चिदंबरम और उनके पुत्र अदालत में उपस्थित थे.
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था. वहीं धन शोधन से जुड़े एक अन्य मामले में ईडी ने उन्हें 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया. छह दिन बाद 22 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की ओर से दायर मुकदमे में उन्हें जमानत दे दी.