नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की लगातार समस्या से निपटने के लिए केंद्र ने एक नया कानून पेश किया है जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा. बता दें, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों के साथ सजा दी जाएगी.
राष्ट्रपति कोविंद ने किए हस्ताक्षर
कानून और न्याय मंत्रालय ने जो अध्यादेश जारी किया है उसे 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020' का नाम दिया गया है. यह अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में भी लागू होगा. बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए.
अध्यादेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में यह लागू होगा उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, एनसीआर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं. जहां प्रदूषण का कोई भी स्रोत स्थित है जो राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है. आयोग में 20 से अधिक सदस्य शामिल होंगे जो सख्ती से इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे.
सदस्यों में एक चेयरपर्सन भी होगा, जो भारत सरकार का सचिव या राज्य का मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव का प्रतिनिधि हो. इसके अलावा पांच पदेन सदस्य भी शामिल होंगे, जो पर्यावरण विभाग के प्रभारी सचिव या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सचिव होंगे.
केंद्र के नए कानून पर ईटीवी भारत ने सुनील दहिया से बात की. सुनील, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईसीए) के विश्लेषक हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे पास पहले से ही कई निकाय हैं, जिनका गठन वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया है. इस आयोग को दी गई शक्तियां, ईपीसीए को दी गई समान हैं. पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण, यानी ईपीसीए, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई केंद्रीय संस्था है.
सुनील दहिया ने कहा कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जो कदम उठाए जाने थे, ईपीसीए इसे लागू करने में विफल रहा. यह 22 वर्षों से अस्तित्व में था, इसमें भी दंड देने और दंड देने की समान शक्तियां थीं.