नई दिल्ली : लोक सभा ने मंगलवार को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दे दी.
इनमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिक विवादों की जांच एवं निर्धारण तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं.
लोक सभा (निचले सदन) में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर काफी संवेदनशील है. अब प्रवासी मजदूरों का डेटा बैंक तैयार करने का प्रावधान किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रवासी मजदूरों को उनके मूल निवास स्थान पर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा साल में एक बार यात्रा भत्ता दिया जाए.
श्रम मंत्री ने कहा कि वर्तमान कानून में दुर्घटना होने की स्थिति में जुर्माने की राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाती थी, लेकिन नए कानून में जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत पीड़ित को देने की बात कही गई है.
मंत्री के जवाब के बाद सदन ने तीनों श्रम संहिताओं से संबंधित विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया.