कोलकाता : पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में बांग्लादेशी नागरिक को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने उक्त शिक्षक को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. अदालत ने चार जुलाई को उसे पेश करने का जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है. जस्टिस अभिजीत गंगोपध्याय ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. साथ ही न्यायाधीश ने शिक्षक के वेतन और स्कूल में उसके प्रवेश पर भी रोक लगा दी है. गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है. तदनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है.
हाई कोर्ट में आज सरकारी वकील सौमेन दत्ता ने आरोप लगाया कि 2021 में उत्पल मंडल नामक व्यक्ति बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ. उसके बाद मंडल सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां अपने परिवार के साथ रहने लगा. अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर प्राथमिक शिक्षक की नौकरी हासिल की. संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज होने के बाद उत्पल के पिता अयान मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया था. पता चला है कि उप्पल ने कुछ अनुचित तरीके अपनाकर प्राथमिक शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली.
इस बीच, सरकार ने नौकरी पाने के लिए उत्पल द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की जांच के लिए आरटीआई के तहत आवेदन किया. दक्षिण दिनाजपुर के स्कूल निरीक्षक के कार्यालय में शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अदालत ने सरकारी वकील को सुनने के बाद शिक्षक को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की.