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WB Teachers Recruitment Scam : बांग्लादेशी नागरिक की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर कोलकाता HC में सुनवाई, शिक्षक को पेश होने का निर्देश

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Published : Jun 21, 2023, 4:10 PM IST

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई द्वारा जांच जारी है. वहीं, एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति लेने का आरोप है. इस मामले की कोलकाता हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने चार जुलाई को उक्त शिक्षक को पेश करने का निर्देश दिया.

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में बांग्लादेशी नागरिक को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने उक्त शिक्षक को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. अदालत ने चार जुलाई को उसे पेश करने का जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है. जस्टिस अभिजीत गंगोपध्याय ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. साथ ही न्यायाधीश ने शिक्षक के वेतन और स्कूल में उसके प्रवेश पर भी रोक लगा दी है. गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है. तदनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है.

हाई कोर्ट में आज सरकारी वकील सौमेन दत्ता ने आरोप लगाया कि 2021 में उत्पल मंडल नामक व्यक्ति बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ. उसके बाद मंडल सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां अपने परिवार के साथ रहने लगा. अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर प्राथमिक शिक्षक की नौकरी हासिल की. संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज होने के बाद उत्पल के पिता अयान मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया था. पता चला है कि उप्पल ने कुछ अनुचित तरीके अपनाकर प्राथमिक शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली.

इस बीच, सरकार ने नौकरी पाने के लिए उत्पल द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की जांच के लिए आरटीआई के तहत आवेदन किया. दक्षिण दिनाजपुर के स्कूल निरीक्षक के कार्यालय में शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अदालत ने सरकारी वकील को सुनने के बाद शिक्षक को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की.

सीबीआई ने शिक्षा सचिव को फिर किया तलब : स्कूल भर्ती घोटाला की जांच कर रहे सीबीआई ने आठ दिनों में दूसरी बार पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल के शिक्षा सचिव मनीष जैन को एक बार फिर से तलब किया है. सूत्रों ने बताया कि शिक्षा सचिव को 23 जून (शुक्रवार) सुबह 11 बजे तक सीबीआई के कोलकाता स्थित निजाम पैलेस कार्यालय में पेश होने को कहा गया है. बता दें कि 15 जून को उनसे छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी.

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सूत्रों ने बताया कि पिछली पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ था कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइलें गायब हैं. बताया जा रहा है कि फाइलें कैसे गायब हुई उसको लेकर अब जैन से पूछताछ की जाएगी. यह तीसरी बार है जब शिक्षा सचिव को सीबीआई ने तलब किया है. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट में गवाह के रूप में भी नामित किया गया है. अपनी पिछली पूछताछ के दौरान, जैन ने सीबीआई को बताया था कि उनका काम सिर्फ उन फाइलों पर हस्ताक्षर करना था, जो राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने उन्हें देखने के लिए भेजते थे. बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी इस मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. अदालत में जैन के कबूलनामे के बाद स्कूलों में सुपर-न्यूमेरी शिक्षण पद भरने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई थी.

(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)

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