अहमदाबाद: उमेश पाल के अपहरण मामले में 17 साल के आतंक का अंत हो चुका है. प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया दिया है. कोर्ट ने आतंकी अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार की शाम अहमदाबाद के साबरमती केन्द्रीय कारागार वापस लाया गया. कोर्ट ने अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी करार दिया है. कोर्ट ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया.
एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक और लोकसभा के पूर्व सदस्य अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज से 24 घंटे की लंबी यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की वैन से गुजरात लाया गया.
वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60 वर्षीय गैंगस्टर को लेकर आयी है और जेल परिसर में प्रवेश कर रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने साबरमती जेल से रविवार को अतीक अहमद को हिरासत में लिया और उसे प्रयागराज ले गए जहां विशेष एमपी / एमएलए अदालत ने अपहरण के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनायी.