नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार से महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर बहस हुई. इस दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने झूठा और साजिश पूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि जिस तरह नाबालिग महिला पहलवान ने अपने आरोप को झूठा बताते हुए वापस ले लिया. उसी तरह इन छह महिला पहलवानों के आरोप भी झूठे हैं.
उन्होंने बृजभूषण के पक्ष में कई दलीलें पेश की. इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह भी कोर्ट में पेश हुए. हल्के हरे रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती व गले में गमछा डाले बृजभूषण कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान कोर्ट के बाहर और अंदर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी. वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को लेकर गवाह और सबूत होने की बात कही. मामले में 10 और 11 अगस्त को भी बहस जारी रहेगी.
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने तीन अगस्त को चार्जशीट पर बहस के लिए 9 से 11 अगस्त तक का समय दिया है. बता दें कि इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट द्वारा बृजभूषण को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दी गई थी. इसके बाद आज बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर दोनों अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में पेश हुए. बृजभूषण की ओर से वकील राजीव मोहन पेश हुए. इस बीच कोर्ट ने आरोपों पर बहस के लिए 9, 10 और 11 अगस्त की तारीख तय की.
वकील राजीव मोहन ने बताया कि दिल्ली पुलिस से प्राप्त दस्तावेजों और चार्जशीट का सत्यापन पूरा हो गया है. अब उन्होंने कुछ दस्तावेजों की बेहतर प्रतियां मांगी हैं, लेकिन वह जांच अधिकारी (आईओ) से उनकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं. उल्लेखनीय है कि इससे पहले 20 जुलाई को पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपितों को नियमित जमानत दे दी थी.