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मस्जिद प्रबंधन समिति ने ज्ञानवापी में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया खारिज

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया है. हालांकि, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (ज्ञानवापी) ने इस दावे को खारिज कर दिया है और इसे महज एक पत्थर बताया है.

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मस्जिद प्रबंधन समिति

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Published : May 16, 2022, 9:32 PM IST

Updated : May 16, 2022, 10:46 PM IST

लखनऊ : वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बने हौज (pond) में शिवलिंग मिलने के दावा का अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने खारिज कर दिया है. समिति के महासचिव एसएम यासीन ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि फव्वारे के पास हौज के अंदर एक पत्थर को नापा गया है और इसे शिवलिंग बताया जा रहा है. यासीन ने कहा कि इस तरह के पत्थर किसी भी शाही मस्जिद में मौजूद होते हैं.

उन्होंने खेद व्यक्त किया कि स्थानीय अदालत ने मस्जिद समिति के पक्ष को सुनने से इनकार कर दिया और परिसर को सील करने का निर्णय एकतरफा पारित कर दिया. यासीन ने कहा कि मस्जिद के सर्वे के लिए अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्तों ने हौज का पानी खाली किया. अंदर मौजूद एक पत्थर को मापा गया है. यह पत्थर फव्वारे के पास है. आप इसे कुछ भी कह सकते हैं.

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति के महासचिव एसएम यासीन से फोन पर बातचीत

उन्होंने कहा कि इस मामले को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा और मस्जिद समिति ने भी हस्तक्षेप के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कहा कि हौज (वजू खाना) को सील करने से मस्जिद में नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति के महासचिव ने कहा कि वजू (नमाज करने से पहले शरीर के अंगों को अनिवार्य रूप से धोना) करने में कठिनाई होगी, लेकिन हम कोई समाधान निकालेंगे.

बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत ने सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया, जहां एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है. अदालत ने सील किये गये स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया है. शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में प्राप्त शिवलिंग को सुरक्षित करने की अर्जी दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शिवलिंग वाले क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया है.

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इससे पहले, याचिकाकर्ता राखी सिंह के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने एक अर्जी पेश की थी, जिसमें दावा किया गया कि आयोग को 16 मई को मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग मिला था और यह महत्वपूर्ण साक्ष्य है. अर्जी में अनुरोध किया गया कि सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह उस स्थान को सील कर दें. साथ ही जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें.

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Last Updated : May 16, 2022, 10:46 PM IST

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