अमरावती : आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव समीर शर्मा (Andhra Pradesh Chief Secretary Sameer Sharma) ने मसौदा अधिसूचना में कहा कि सरकार, एपी जिला (गठन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 (5) के तहत संबंधित क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन और विकास को ध्यान में रखते हुए एक नया जिला बनाने का प्रस्ताव करती है. प्रत्येक जिले के लिए अलग से मसौदा अधिसूचना जारी की जाएगी.
उन्होंने मौजूदा जिलों के भीतर रहने वाले उन लोगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव (Call for objections and suggestions within 30 days) मांगे हैं, जो नए जिले बनाने से प्रभावित हो सकते हैं. राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन (Governor Biswabhushan Harichandan) ने अपने गणतंत्र दिवस के संबोधन में नए जिलों के निर्माण का उल्लेख किया और कहा कि वे इस तेलुगु नव वर्ष के दिन उगादी (2 अप्रैल को) पर यह काम पूरा हो जाएगा.