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वृध्दा पेंशन और राशन कार्ड की शिकायतों पर सरपंच-सचिव की बैठक, परेशानी दूर करने के निर्देश - वृध्दा पेंशन

सूरजपुर में वृध्दा पेंशन को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश सिंह राजपूत, तहसीलदार अमित केरकेट्टा ने सरपंच, सचिवों की बैठक ली और जल्द से जल्द समस्या के निराकरण के निर्देश दिए.

Sarpanch secretary meeting
सरपंच-सचिवों की बैठक

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Published : Aug 24, 2020, 11:45 AM IST

सूरजपुर: ओड़गी विकासखंड के चांदनी क्षेत्र के बिहारपुर सामुदायिक भवन में सरपंच, सचिवों की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में 24 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव शामिल हुए. इस दौरान वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड बनवाने को लेकर चर्चा की गई. बैठक में अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश सिंह राजपूत, तहसीलदार अमित केरकेट्टा मौजूद रहे.

लोगों की शिकायत है कि दूरस्थ इलाका होने के कारण अधिकारियों की नजर यहां नहीं पड़ती है. सरपंच, सचिव और कर्मचारी भी लोगों की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं. सरपंच, सचिव की लापरवाही की वजह से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं. कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. मीडिया के माध्यम से जब इसकी जानकारी अधिकारियों को हुई, तो उन्होंने ग्रामीणों की परेशानी की सुध लेते हुए सरपंच और सचिवों को जल्द से जल्द वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए.

रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश

अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश सिंह राजपूत ने बताया कि चांदनी क्षेत्र से हमें कई बार पेंशन और राशन कार्ड की समस्या को लेकर मौखिक सूचना मिलती रहती है. ग्रामीणों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए घर-घर जाकर सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरपंच, सचिवों को हिदायत दी गई है कि वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें दोबारा नहीं आएं.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन के तहत मिलती है राशि

बता दें कि राज्य सरकार 60 साल या इससे अधिक उम्र के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपए पेंशन देती है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के तहत ये राशि दी जाती है. वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर योगदान करती है. इस हिसाब से देश के हर राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना की रकम अलग-अलग होती है. अमूमन इस योजना के तहत हर राज्य में अलग-अलग 300 रुपए से 1000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है.

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