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SECL के जमीन की अवैध बिक्री के खिलाफ महाप्रबंधक से शिकायत

एसईसीएल कर्मचारी ने 11 लाख रुपये में एसईसीएल की जमीन निर्माण के साथ बेच दी है. मामले की शिकायत महाप्रबंधक से की गई है. फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

Complaint of selling house by illegally occupying SECL land of surajpur
मकान बेचने का मामला

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Published : Mar 20, 2021, 2:57 PM IST

Updated : Mar 20, 2021, 4:38 PM IST

सूरजपुर :एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने के बाद उसे गैर कानूनी ढंग से बेचने का खेल चल रहा है. ऐसा एक मामला उजागर हुआ है. एसईसीएल कर्मचारी ने 11 लाख रुपये में एसईसीएल की जमीन निर्माण के साथ बेच दी है. इसकी शिकायत स्थानीय महाप्रबंधक से भी की गई है.

अंबिकापुर हाईवे पर नगर के मेन मार्केट में अंबेडकर चौक के पास एसईसीएल की जमीन है. इस जमीन पर सालों पहले से अतिक्रमण कर व्यापक पैमाने पर अवैध निर्माण कर रहने के साथ ही व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है. गैर कानूनी ढंग से खरीद- बिक्री भी जारी है. एसईसीएल कर्मी ने एसईसीएल की जमीन को स्टांप पेपर के साथ अवैध रूप से बिक्री किया है.

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एसईसीएल बैकुंठपुर में कार्यरत विभीषण लाल ने कई साल पहले शिवनंदनपुर में हाईवे के किनारे स्थित एसईसीएल के जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान और मकान का अवैध निर्माण किया था. अतिक्रमण को लेकर एसईसीएल बिश्रामपुर के संपदा अधिकारी ने नोटिस भी जारी किया था. विभीषण लाल की मौत के बाद उसके पुत्र कौशलेंद्र कुमार को एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र में अनुकंपा नियुक्ति मिली. रामानुजनगर तहसील के ग्राम अगस्तपुर निवासी कौशलेंद्र कुमार वर्तमान में एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की गायत्री भूमिगत परियोजना में कार्यरत हैं.

11 लाख में बेच दी एसईसीएल की भूमि

एसईसीएल के संपदा अधिकारी के नोटिस के बावजूद गायत्री भूमिगत परियोजना में कार्यरत कौशलेंद्र कुमार ने एसईसीएल की जमीन बिश्रामपुर निवासी तानिश अनवर को गैर कानूनी ढंग से 11 लाख रुपये में बेच दिया. एसईसीएल की भूमि को शासकीय भूमि दर्शाते हुए सौ रुपये के स्टाम्प पेपर में भूमि की खरीद-फरोख्त की गई है. खरीद बिक्री में कौशलेंद्र कुमार ने जमीन के एवज में 1 लाख रुपये नगद और 10 लाख रुपए बैंक खाते में चेक के जरिए लिया है.

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हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना

एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के आवासों की जमीन पर व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने जारी फैसले में एसईसीएल के क्षेत्रीय महाप्रबंधक और अन्य को निर्धारित समय सीमा में कंपनी के आवासों समेत उसके स्वामित्व की भूमि को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली का आदेश जारी कर बेदखली की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

Last Updated : Mar 20, 2021, 4:38 PM IST

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