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रुपये देने से इंकार करने पर भतीजे ने की थी बुआ की हत्या, अब जेल में कटेगी जिंदगी

जिले के सोनपुर गांव में भतीजे ने बुआ की हत्या कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Accused of murder is sentenced to life imprisonment in surajpur
हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा

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Published : Feb 2, 2020, 1:54 PM IST

Updated : Feb 2, 2020, 2:50 PM IST

सूरजपुर:सोनपुर में अपनी बुआ की हत्या करने वाले आरोपी को तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मृतक के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था.

हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा

एक साल पहले भतीजे रोहित कुमार साहू ने अपनी ही बुआ की रुपये न देने के कारण टांगी से मारकर हत्या कर दी थी. जिसकी रिपोर्ट राधेश्याम साहू ने सूरजपुर कोतवाली में दर्ज कराई थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवेचना कर मामले को कोर्ट भेज दिया था.

एक हजार रुपए का जुर्माना
कोर्ट में केस की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संघपुष्प भातपहरी कर रही थीं. सुनवाई के एक साल बाद कोर्ट ने आरोपी रोहित को उम्रकैद के साथ 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

Last Updated : Feb 2, 2020, 2:50 PM IST

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