राजनांदगांव:कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देख जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया है. लॉकडाउन का फरमान जारी करने के बाद अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है. पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को शहर के मुख्य चौराहों पर फ्लैग मार्च करते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि, इस बार टोटल लॉकडाउन के दौरान शहर के लोगों को पूरी तरीके से सरकारी फरमान का पालन करना होगा.
पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन में दी जा रही छूट को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करते हुए टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है. इसके तहत पुलिस प्रशासन ने अब लोगों और व्यापारियों को अपने घरों में रहकर इस लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी है. टोटल लॉकडाउन में इस बार किराना दुकानों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है.
लॉकडाउन के दौरान किराना दुकानें भी रहेंगी बंद
लॉकडाउन के दौरान देखा जा रहा था कि लोग किराना और आवश्यक सुविधाओं के नाम पर बेवजह घरों से निकल रहे थे और संक्रमण को फैलाने में भूमिका निभा रहे थे, जिसकी वजह से अब जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि किराना दुकानें भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.
लोगों को दी गई घरों में रहने की हिदायत
राजनांदगांव पुलिस ने गुरुवार को शहर के मुख्य चौराहों पर फ्लैग मार्च करते हुए व्यापारियों और आम जनता को संकेत दे दिया है कि वे अपने घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करें. पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने गुरुवार को शहर के चौराहों पर फ्लैग मार्च करते हुए टोटल लॉकडाउन में लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी है.
लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के निर्देश
वहीं पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर में अनाउंस करा दिया है कि लोग अपने घरों में रहें और बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलें. इसके साथ ही लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए भी स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश दे दिए हैं.
उल्लंघन करने वालों को हो सकती है जेल
शहर में कोरोना के संक्रमण को तेजी से बढ़ता देख जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन किए जाने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद पुलिस प्रशासन को भी लोगों को नियमों का पालन करने के लिए स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं. वहीं चौक-चौराहा पर बिना मास्क निकलने वाले लोगों को फाइन करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके साथ ही बेवजह घूमने वाले लोगों को उचित कारण नहीं मिलने पर जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है. प्रशासन ने महामारी अधिनियम के तहत बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं.
लगातार होगी कार्रवाई
इस मामले में CSP मणिशंकर चंद्रा ने कहा है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई करेगी. वहीं ज्यादातर देखा जा रहा है कि लोग बेवजह दोपहिया वाहनों में तीन सवारी घूमने को निकल जाते हैं, इस मामले में पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है. अब वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
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CSP ने कहा कि टोटल लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए 1 हफ्ते तक लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की गई है. इसके साथ ही व्यापारियों से भी अपील की गई है कि वह अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रखें. इसके बावजूद अगर कोई व्यापारी टोटल लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी.