राजनांदगांव: लॉकडाउन का विरोध कर रहे व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल गुमाश्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश का पालन करते हुए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं. बता दें कि जिले में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राजनांदगांव नगर पालिक निगम के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था. कलेक्टर ने इस आदेश को निरस्त करते हुए आगामी आदेश तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए नया आदेश जारी किया है.
जारी आदेश के मुताबिक, राजनांदगांव नगर पालिका निगम क्षेत्र के सभी व्यापारी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोल सकेंगे. सभी प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दुकानदार और ग्राहकों द्वारा मास्क का उपयोग और हर दिन दुकानों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.
व्यापारियों को रखनी होगी ग्राहकों की पूरी जानकारी
वहीं निर्देशों का पालन नहीं करने और समयावधि के बाद भी दुकान खुली पाए जाने पर दुकान सील करते हुए दुकानदार के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सभी व्यापारियों को एक रजिस्टर में ग्राहकों की पूरी जानकारी रखनी होगी, जिसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा.