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छूट मिलते ही शादियां करवाने की होड़, कलेक्टर ऑफिस में उमड़ी भीड़

लॉकडाउन में मिली थोड़ी-बहुत छूट के बाद अब लोग शादियों के लिए आवेदन देने कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं. इस दौरान प्रशासन के पास रोजाना कई आवेदन आ रहे हैं. लोग शादी के लिए प्रशासन से अनुमति मांगने के लिए आवेदन दे रहे हैं.

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Published : May 15, 2020, 11:32 PM IST

people in rajnandgaon taking permission for mariage from collectorate
कलेक्टर ऑफिस में मची भीड़

राजनांदगांव: कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान शुभ मुहूर्त में होने वाली शादियां टल गई थी. अब लॉकडाउन में थोड़ी-बहुत राहत मिलने के बाद लोग शादी के लिए आवेदन कर रहे हैं. जिले के खैरागढ़ कलेक्ट्रेट में रोजाना लोग शादियों के लिए आवेदन कर रहे हैं. लोग शादी की सूचना देने और अनुमति लेने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहे हैं.

आवेदन देने आए लोगों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते जो शादी की तारीख फिक्स की गई थी, वो उस समय नहीं हो पाई. अब लॉकडाउन में मिली थोड़ी-बहुत राहत और परिजनों की आपसी सहमति के बाद आने वाले दिनों में शादी करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए आवेदन देने हम यहां पहुंचे हैं.

लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के पास शादियों के लिए रोजाना कई आवेदन आ रहे हैं. प्रशासन उन आवेदनों की जांच कर 2 दिनों के भीतर अनुमति दे रहा है, साथ ही लोगों को विवाह के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग बरतने और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर शादी संपन्न करने की समझाइश भी दी जा रही है.

लॉकडाउन में स्थगित हुई शादियां

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च माह के दूसरे पखवाड़े से अब तक इस सीजन में होने वाले हजारों वैवाहिक आयोजन लॉकडाउन और संक्रमण के डर के चलते स्थगित कर दिए गए थे. इनमें से अधिकांश की तैयारियां घरवालों की ओर से पूरी कर ली गई थी. शादियों के लिए बाजारों से खरीदारी की जा चुकी थी, लेकिन शादी स्थगित होने की स्थिति मे कई परिवार असमंजस की स्थिति में थे. शासन-प्रशासन ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में नियम और गाइडलाइन बनाकर छूट दी है, तो अब ऐसे परिवार परमिशन लेकर शादियों की नई तिथि तय कर रहे हैं.

नियमों के तहत आवेदनों को मिल रही मंजूरी

एसडीएम कार्यालय में वैवाहिक आयोजन के लिए लगे आवेदनों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों के लिए बनाई गई गाइडलाइन और नियमों का पालन करने के आधार पर परमिशन दी जा रही है. इसमें वर और वधु पक्ष से केवल दस-दस लोगों के शामिल होने, चारपहिया वाहनों में चालक सहित केवल चार लोगों की आवाजाही, बारात नहीं निकालने, ध्वनि विस्तारक यंत्र और सामूहिक भोज पर प्रतिबंध, आयोजन स्थल पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर की अनिवार्य व्यवस्था और विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश का पालन किए जाने पर ही मंजूरी दी जा रही है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा रहे हैं.

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