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राजनांदगांव: उपभोक्ता फोरम ने ग्रामीण बैंक पर लगाया 42 हजार का जुर्माना - राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पर लापरवाही बरतने के आरोप में उपभोक्ता फोरम ने 42 हजार का जुर्माना लगाया है.

ग्रामीण बैंक पर लगाया 42 हजार का जुर्माना
ग्रामीण बैंक पर लगाया 42 हजार का जुर्माना

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Published : Jan 13, 2020, 5:06 PM IST

राजनांदगांव:छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पर उपभोक्ता फोरम ने लापरवाही के आरोप में 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही 9 प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को उसके पैसे भुगतान करने को कहा है.

ग्रामीण बैंक पर 42 हजार का जुर्माना

दरअसल, चिकनी की रहने वाली पूजा साहू शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की छात्रा है. छात्रवृत्ति के लिए उसने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन दिया था. बैंक ने आवेदन स्वीकार करते हुए पूजा को खाता नंबर सहित पासबुक दिया था. इसके बाद पूजा ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन छात्रवृत्ति उनके खाते में नहीं पहुंची. मामले में जब पूजा ने केंद्रीय छात्रवृत्ति संस्थान नई दिल्ली से संपर्क किया, तो पता चला खाता ऑनलाइन हस्तांतरित राशि उसके खाते में इसलिए जमा नहीं हो सकी, क्योंकि बैंक रिकॉर्ड में पूजा के नाम पर कोई खाता ही नहीं खुला है.

बैंक प्रबंधक का लापरवाही भरा जवाब
इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से संपर्क किया, तो बैंक प्रबंधक का जवाब भी काफी लापरवाही भरा था. इसके बाद पूजा ने पूरे मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की थी. जिसपर उपभोक्ता फोरम ने फैसला देते हुए क्षतिपूर्ति की राशि 30 हजार रुपए, 10 हजार रुपये वाद व्यय और 2 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का फैसला दिया है. फोरम के अध्यक्ष जीएन जांगड़े की अध्यक्षता में सदस्य अलका देशमुख और सुनील कुमार वाजपेयी ने संयुक्त रूप से यह फैसला सुनाया है.

अब मामले में FIR की तैयारी
मामले में पूजा के पिता केआर साहू का कहना है कि 'छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने उन्हें लंबे समय तक गुमराह किया है. बैंक अपनी सेवा शर्तों के विपरीत कार्य करते हुए फर्जी खाता खोला है. इसलिए इस मामले में संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ अब थाने में एफआईआर की जाएगी. उनका कहना है कि 'बैंक के कर्मचारियों ने फोरम को भी भ्रमित करने के लिए फर्जी दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र पेश किए हैं. इसके आधार पर वह पुलिस में कार्रवाई करेंगे'.

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