रायपुर: छत्तीसगढ़ जल निरंतरता विधेयक 2019 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. जल संसाधन विभाग की ओर से जल के विभिन्न प्रयोजनों जैसे सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए स्वीकृति और कार्यान्वयन किया जाएगा. इस प्रारूप पर आम लोगों की सुझाव और आपत्ति 19 जुलाई तक आमंत्रित की गई है.
छत्तीसगढ़ जल निरंतरता विधेयक का प्रारूप तैयार, 19 जुलाई तक आप भी दे सकते हैं सुझाव - महानदी भवन मंत्रालय
छत्तीसगढ़ जल निरंतरता विधेयक 2019 का प्रारूप जल संसाधन के विभागीय वेबसाइट www.cgwrd.in पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में अपलोड किया गया है. कोई भी व्यक्ति इसका अवलोकन कर अपने सुझाव और आपत्ति 19 जुलाई तक दे सकता है.
सचिव जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ जल निरंतरता विधेयक 2019 का प्रारूप जल संसाधन के विभागीय वेबसाइट www.cgwrd.in पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में अपलो किया गया है.
19 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित
कोई भी व्यक्ति इसका अवलोकन कर अपने सुझाव और आपत्ति कार्यालय सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) के पते पर या फिर ईमेल आईडी www.secy-wrd.cg@gov.in पर भेज सकता है. राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर जल विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है. इसमें पेयजल, सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है.