रायपुर:कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए रायपुर, सरगुजा और बलौदा बाजार जिले में सोमवार रात से 28 सितंबर तक लॉकडाउन किया गया है. इस दौरान सभी शहरों की समस्त व्यवसायिक दुकाने संपूर्ण रूप से बंद रहेंगी. सिर्फ जरूरी सामानों की दूकानें खुली रहेंगी. कलेक्टर के जारी आदेश के मुताबिक पेट्रोल पंप में सिर्फ सरकारी काम में प्रयुक्त गाड़ियों, अस्पताल के एंबूलेंस, एलपीजी गैस परिवहन काम के लिए इस्तेमाल गाड़ियों सहित इमरजेंसी गाड़ियों को ही पेट्रोल दिया जाएगा.
रायपुर में टोटल लॉकडाउन के पहले दिन पसरा सन्नाटा 21 सितंबर सोमवार रात से रोकथाम को लेकर राजधानी प्रमुख सड़कों और बाजारों में जाम के हालात रहे. हफ्ते भर के लिए जरूरी सामान जुटाने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा थी. रात 9 बजे तक पूरी भीड़ को खाली करा दिया गया था. शहर में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला था.
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लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले अगर कोई स्पष्ट वजह नहीं बता सके तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज किया जाएगा. साथ ही व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी. पुलिस ने शहर में 45 चेकिंग प्वाइंट बनाए हैं. वहीं आपातकाल सेवा से जुड़े व्यक्तियों के पास आईडी कार्ड होना अनिवार्य होगा.
- रायपुर जिले में आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है.
- प्रतियोगी और अन्य परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड ही उनका ई-पास होगा.
- इंजिनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की दशा में उनका कॉल लेटर दिखाना अनिवार्य होगा.
- रेलवे टेलीकॉम संचालक और रख रखाव के कार्य करने वाले और हॉस्पिटल में चिकित्सकों की ओर से जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा.
- मीडिया कर्मियों को भी आई कार्ड दिखाना कंपलसरी होगा. उन्हें पेट्रोल पंप पर भी आई कार्ड के माध्यम से ही पेट्रोल दिया जाएगा.