रायपुर:पुलिस कस्टडी में हुई शब्बीर जोगी की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने फैसला सुनाया दिया है. आयोग ने इस मामले में मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा की है. बता दें पुलिस कस्टडी में हुई बेटे की मौत के बाद मां ने न्याय की गुहार लगाई थी. जिसके बाद मानवाधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लिया. सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया गया.
राज्य मानव अधिकार आयोग में बंजारी चौक आरटीओ ऑफिस के पास रहने वाली सनीबाई ने शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने बताया था कि बेटा शब्बीर जोगी कोरबा में कबाड़ी का काम करता था. उसे क्राइम ब्रांच, कोरबा के पुलिस कर्मी पूछताछ के लिये अभिरक्षा में थाना लेकर गये थे. पुलिस प्रताड़ना के कारण उनके पुत्र की मौत हुई है.
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