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समुंद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हैं फरार - अग्रिम जमानत याचिका खारिज

समुंद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOW जांच कर रही है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

समुंद्र सिंह (फाइल फोटो)

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Published : Jun 3, 2019, 11:03 PM IST

रायपुर : आबकारी विभाग के पूर्व ओएसडी समुंद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है. समुंद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है. इसी मामले में भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

समुंद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOW जांच कर रही है. 27 अप्रैल को समुंद्र सिंह के रायपुर, बिलासपुर सहित मध्यप्रदेश के 8 ठिकानों पर EOW ने छापे मारे थे. कार्रवाई के दौरान EOW 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बरामद की थी.

छापे के बाद से ही समुंद्र सिंह फरार
साथ ही EOW समुंद्र सिंह के विदेश दौरे की भी जांच कर रही है. बैंकॉक, पटाया, ताशकंद, मोरक्को सहित कई विदेशी यात्राओं की आबकारी विभाग से जानकारी मांगी गई है. विदेश यात्रा किस मद और किस उद्देश्य से की गई है इन सभी पहलुओं की जांच EOW कर रही है. वहीं छापे के बाद से ही समुंद्र सिंह फरार चल रहे हैं.

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