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रायपुर: आज से खुले धार्मिक स्थल, पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फिलहाल मॉल्स को अनुमति नहीं

करीब ढाई महीने के लॉकडाउन के बाद आज से रायपुर में धार्मिक स्थल खुल गए हैं. इसी के साथ पार्क, क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोले जा रहे हैं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य रखा गया है.

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आज से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति

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Published : Jun 8, 2020, 7:30 AM IST

Updated : Jun 8, 2020, 8:10 AM IST

रायपुर:अनलॉक-1 में आज से रियायतों का दूसरा दौर शुरू हो गया है. आज से लॉकडाउन में बंद हुए धार्मिक स्थल खुल गए हैं. इसी के साथ पार्क, उद्यान, क्लब और स्पोर्ट्स क्लब भी खोले जा रहे हैं. सभी स्थानों को सरकार की तरफ से जारी SOP यानि Standard operating procedure की तरफ से जारी गाइडलाइन्स के तहत खोलना अनिवार्य किया गया है.

आज से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति

आज से खुले धार्मिक स्थल

करीब ढाई महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से बहुत सी चीजें खोलने के निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है. आज से खुल रहे धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी पहले से ही की जा रही थी. पूरी तरह से साफ-सफाई और सैनिटाइज कर इन स्थानों को खोला जा रहा है. धार्मिक स्थल के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई है.

सार्वजनिक पार्क, उद्यान, क्लब भी खुलेंगे

वहीं सार्वजनिक पार्क और उद्यान के साथ क्लब और आउटडोर गतिविधियां भी आज से संचालित हो जाएंगी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम के बाहर आउटडोर गतिविधियां संचालित हो सकेंगी.

फिलहाल नहीं खुलेंगे मॉल

सामान्य प्रशासन के आदेश के बाद से ही खुलने वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी की गई है. देशभर में भले ही मॉल खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है, लेकिन रायपुर में मॉल खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं मिली है. वहीं रेस्टॉरेंट के लिए टेक अवे की अनुमति है, लेकिन यहां बैंक्वेट का संचालन नहीं किया जा सकेगा.

सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य

आज से खुल रहे स्थानों को लेकर नगर निगम अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा. इसके साथ ही संचालकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं. धार्मिक स्थल, होटल, क्लब आने-जाने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई

सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा.

सभी डोर्स पर सैनिटाइजर
संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ दरवाजों के बाहर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि आने-जाने वाले लोग खुद को सैनिटाइज कर सकें. वहीं मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर बिना मास्क पहने किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी.

Last Updated : Jun 8, 2020, 8:10 AM IST

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