रायपुर: कलेक्टर के आदेश के अनुसार स्विमिंग पूल और वाटर पार्क चालू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. कुल क्षमता का 50 फीसदी इस्तेमाल करने की शर्त पर स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को संचालित करने की अनुमति मिली है. इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी होगा.
पूरा परिसर होगा सीसीटीवी से लैस
इन दोनों जगहों पर प्रवेश और निकासी द्वार अलग-अलग होंगे. दोनों गेट्स टच फ्री मोड में होंगे. लोगों को अपना साबुन और तौलिया लेकर जाना होगा. साथ ही पूरे परिसर को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा. इन कैमरों की मदद से यहां आनंद उठाने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी. स्विमिंग पूल, वाटर पार्क के उपयोग में लाए जाने वाले पानी को भी समय-समय पर फिल्टर करना अनिवार्य होगा.