रायपुर :दूसरे राज्यों से घरेलू उड़ानों या सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है. दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले लोगों को राज्य में आने से पहले छत्तीसगढ़ के पोर्टल http://wapas.cgcovid19.in पर ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य होगा.
वहीं आने वाले सभी लोगों की जांच की जाए इसके लिए सामान्य प्रशासन ने आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक एयरपोर्ट, स्टेशन आने वाले सभी यात्रियों की जांच की जाएगी. जांच के बाद यात्रियों को होम क्वॉरेंटाइन, शासकीय क्वॉरेंटाइन या पेड क्वॉरेंटाइन में रहना होगा. साथ ही सरकार के प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा.
तीन कैटिगरी में होंगे क्वॉरेंटाइन
प्रशासन ने बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए तीन कैटेगरी में क्वॉरेंटाइन के नियम बनाए गए हैं. होम क्वॉरेंटाइन, पेड क्वॉरेंटाइन और शासकीय क्वॉरेंटाइन. जांच के बाद ही लोगों को सारी चीजें सुनिश्चित होगी कि उन्हें किस क्वॉरेंटाइन सेंटर में जाना है. वहीं यात्रा से आने के बाद यात्रियों को 14 दिनों के लिए कड़ाई से क्वॉरेंटाइन का पालन करना होगा.बाहर से आने वाले यात्रियों के घर में क्वॉरेंटाइन की व्यवस्था नहीं हो पाने की स्थिति में उन्हें शासकीय या पेड क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा. सरकार ने पेड क्वॉरेंटाइन के लिए 20 होटल चिहांकित किए गए हैं.