रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं है. सरकार और परिजनों का कहना है कि बच्चों को अभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना को लेकर सजकता नहीं है. बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे. ऐसे में भयावह बीमारी के बीच बच्चों को स्कूल भेजना किसी खतरे से कम नहीं है. ऐसे में प्राइवेट स्कूल बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन बच्चों के परिजनों के लिए लॉकडाउन के बीच फीस की वसूली सिरदर्द बन चुका है.
अभिभावकों का आरोप है कि ऑनलाइन क्लास के बहाने स्कूल मोटी फीस वसूलने के लिए परिजनों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा. ऐसे में वह स्कूल की फीस भरें या फिर लॉकडाउन के बीच परिवार का पालन पोषण करें. अभिभावकों के पास स्कूल की फीस को लेकर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है. जानकारी के मुताबिक अभिभावक लॉकडाउन के बीच फीस की वसूली को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन वहां से भी कुछ खास मदद नहीं मिली, जिससे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं.
कोर्ट से भी अभिभावकों को नहीं मिली राहत
यह मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल चाहे, तो ट्यूशन की रकम परिजनों से ले सकता है, लेकिन अब यह परिजनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है. परिजनों का कहना है कि कोर्ट की ओर से कोई मापदंड तैयार नहीं किया गया है. ट्यूशन फीस के रूप में कितने पैसे परिजनों से लेना है. मौके का फायदा उठाते हुए प्राइवेट स्कूल प्रबंधन अब मनमानी तरीके से परिजनों से रकम वसूलने के लिए रेट तैयार किया है.