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रायपुर में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी - कोरोना वायरस

रायपुर में रात 9 बजे के बाद दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. सामान्य दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक संचालित होंगे.

Order to close shops in Raipur
कोरोना का कहर

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Published : Mar 30, 2021, 6:56 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद अब नाइट कर्फ्यू लागू करने का दौर शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जिला स्तर पर नाइट कर्फ्यू का एलान किया जा रहा है. सरगुजा, सूरजपुर के बाद रायपुर में भी रात 9 बजे के बाद दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. इससे पहले ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक लेकर सख्ती बरतने के लिए निर्देश दिए थे.

अलग-अलग श्रेणी में दुकानों का समय

रायपुर कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन में 3 वर्गों में दुकानों और रेस्टोरेंट के लिए समय का निर्धारण किया है. सामान्य दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक संचालित होंगे. इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों से रात 11:30 बजे तक होम डिलीवरी और टेकअवे की सुविधा होगी.

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मेडिकल और पेट्रोल पंप को छूट

रायपुर कलेक्टर ने जिले के सभी नगरीय निकायों सहित रायपुर नगर निगम और बिरगांव सीमा क्षेत्र में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय में ही खुला रखने के आदेश दिए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. जारी आदेश के मुताबिक अब सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक. इस आदेश के तहत पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को मुक्त रखा गया है.

संक्रमण फैलने पर पूरा बाजार होगा बंद

सभी दुकानों के सामने स्वयं फ्लेक्स छपवा कर दुकानों के खुलने और बंद करने की समय सीमा प्रदर्शित करना होगा. सभी व्यापारियों-कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहन कर आना अनिवार्य होगा. सभी व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. सभी व्यापारियों को अपने दुकान और संस्थानों में बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा. किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर क्षेत्र के सभी व्यवसाय बंद हो जाएंगे.कंटेनमेंट जोन के सभी नियमों का भी पालन करना जरूरी होगा.यदि कोई व्यापारी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी दुकान या संस्थान को 15 दिनों के लिए सील करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं.

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