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अब रायपुर के मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में नो पर्किंग चार्ज - मल्टीप्लेक्स

मॉल्स में पार्किंग शुल्क को लेकर विभागीय अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई थी. जिसमें रायपुर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ नगर निगम के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और रायपुर के सभी मॉल्स के मैनेजर शामिल हुए थे. बैठक में रायपुर में फ्री पार्किंग का प्रपोजल दिया गया है. इसके तहत रायपुर और छत्तीसगढ़ में मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में पार्किंग शुल्क खत्म करने के सुझाव दिए गए हैं.

पार्किंग क्षेत्र

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Published : Jul 22, 2019, 8:02 AM IST

रायपुर: अब राजधानी के मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में शॉपिंग और फिल्म देखने के लिए जाने वालों को किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा. अगर कोई संचालक पार्किंग शुल्क की मांग करेगा तो उसके खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में कार्रावई की जाएगी.

अब रायपुर के मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में नो पर्किंग चार्ज

मॉल्स में पार्किंग शुल्क को लेकर विभागीय अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई थी. जिसमें रायपुर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ नगर निगम के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और रायपुर के सभी मॉल्स के मैनेजर शामिल हुए थे.

फ्री पार्किंग को लेकर हुई बैठक
दरअसल, रायपुर में 5 मॉल और 4 सिनेमा हॉल संचालित हो रहे हैं. इन सभी स्थानों पर पार्किंग शुल्क लगने के कारण अपनी वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं. इससे शहर में जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है. इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने रायपुर के मॉल्स और सिनेमा घरों के मैनेजर की बैठक ली. बैठक में मॉल्स और सिनेमा घरों के संचालकों को कॉप्लेक्स के बाहर गाड़ी खड़ा न करवाने और पार्किंग फ्री कराने के निर्देश दिए गए हैं.

पार्किंग शुल्क को माना जाएगा अवैध वसूली
अगर इसके बाद भी किसी व्यक्ति से मॉल्स या मल्टीप्लेक्स संचालक पार्किंग शुल्क लेते हैं तो उनके खिलाफ जबरन वसूली के तहत केस दर्ज किया जाएगा. सिनेमा घरों और मॉल्स में फ्री पार्किंग के प्रस्ताव को जल्द ही पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा. जहां से इस प्रपोजल को राज्य सरकार को भेजा जाएगा. इसके बाद वहां से हरी झंडी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ मॉल्स और सिनेमा घरों में फ्री पार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को बनाया गया है आधार
बैठक में पुलिस के अधिकारी गुजरात उच्च न्यायालय के जस्टिस आनंद एस दवे और जस्टिस बिरेन वैष्णव के आदेश को आधार बनाया गया है. 8 जुलाई को जस्टिस आनंद एस दवे और जस्टिस बीरन वैष्णव की खंडपीठ ने मॉल्स और मल्टीप्लेक्स संचालकों की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा था कि किन नियमों के तहत ये लोग पार्किंग का पैसा वसूलते हैं. खंडपीठ ने मामले टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार पार्किंग चार्ज लेने का अधिकार मॉल्स और मल्टीप्लेक्स के संचालकों को नहीं है.

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