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रायपुरः ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी मंहगी, भरना पड़ेगा 10 गुना जुर्माना

केंद्रीय कैबिनेट में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है. संशोधित एक्ट में जुर्माना और कड़ा किया गया है, साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है.

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Published : Jun 30, 2019, 11:06 AM IST

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रायपुर: केंद्रीय कैबिनेट में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है. इस प्रावधान में कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके लागू होने के बाद सड़क पर चलना सेफ हो जाएगा. संशोधित एक्ट में जुर्माना और कड़ा किया गया है, साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है. जल्द ही नए प्रावधान कानून बनने पर इसे लागू कर दिया जाएगा.

इस बिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त नियम बताए गए हैं. बिल के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को 10 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.


ये है नए नियम

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना
  • ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 10 गुना ज्यादा रशि का करना होगा भुगतान.
  • बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को अब 5 हजार तक का देना होगा जुर्माना.
  • नाबालिक के एक्सीडेंट करने पर गाड़ी मालिक को होगी सजा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, साथ ही 25 हजार तक का लगेगा जुर्माना
  • तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाली 4 हजार तक का देना होगा जुर्माना.

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