रायपुर :कुछ ही महीनों बाद नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं. इस चुनाव में कई डमी कैंडिडेट सिर्फ शौकिया चुनाव लड़ते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव का माहौल खराब करना होता है. ऐसे प्रत्याशी के लिए अब मैदान में उतरना थोड़ा मुश्किल होगा. अब जमानत राशि में करीब तीन गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है.
जमानत राशि के लिए नए नियम मामले में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुरराम सिंह ने बताया कि शासन को जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, वह लगभग स्वीकृति के कगार पर हैं. नगरी निकाय चुनाव के लिए जमानत राशि बढ़ाने का जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसकी स्वीकृति मिल गई है.
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वहीं नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को जमानत राशि पर 50% की छूट दी गई है. आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं.
राशि बढ़ाने सरकार को भेजा प्रस्ताव -
- पहले जिला पंचायत सदस्य और उम्मीदवार की जमानत राशि 1000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 4 हजार करने का प्रस्ताव.
- जनपद सदस्य की जमानत राशि 500 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 2 हजार रुपए किया गया है.
- सरपंच की जमानत राशि जहां 200 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1 हजार रुपए किया गया है. पंच की जमानत राशि 40 रुपए थी, उसे 50 रुपए किया गया है.
ये हैं बढ़ी हुई राशि-
- नगर पंचायत के पार्षद के लिए 1 हजार रुपए जमानत राशि तय की गई है.
- नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3 हजार रुपए.
- नगर पालिका निगम के पार्षद के लिए 5 हजार रुपए.
- नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए 10 हजार रुपए.
- नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए.
- नगर पालिका निगम के महापौर के लिए 20 हजार रुपए