रायपुर : सामान्य प्रशासन विभाग ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 31 जनवरी 2022 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति (50 Percent Attendance of Class Three And Four Employee in office) के निर्देश जारी किए हैं. इसके पहले 10 जनवरी 2022 को मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन के लिए एक तिहाई उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे. आम जनता के कार्यों का शीघ्र निराकरण हो सके इसलिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किये गए हैं.
कार्यों के शीघ्र निराकरण के लिए जारी हुए निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग (Chhattisgarh General Administration Department) की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा समस्त विभागाध्यक्षों को इस संबंध में आज मंत्रालय से निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण किए जाने के लिए मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन के लिए 31 जनवरी 2022 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत तक बुलाया जाए. इसके लिए अलग से संबंधित विभाग द्वारा रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाये. जबकि अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रखने के निर्देश जारी किये गए हैं.
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मंत्रालय-सचिवालय समेत कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए नई गाइडलाइन जारी - New guideline issued for presence of officer employee
कार्यों के शीघ्र निष्पादन और मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में (50 Percent Attendance of Class Three And Four Employee in office) शासकीय कार्य संचालन के लिए 31 जनवरी 2022 से कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बुलाया जाएगा. इसको लेकर सामान्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है.
कोरोना गाइडलाइन के पालन का निर्देश
यह भी कहा गया है कि समस्त अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें. समस्त अधिकारी और कर्मचारी फेस मास्क का अनिवार्यतः उपयोग करें. साथ ही वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक बसों के स्थान पर अधिकारी-कर्मचारी निजी अथवा विभागीय वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है. जबकि मंत्रालय महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.