रायपुर:कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से खोलने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं.
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पहले के मुताबिक ही जारी रहेगा. ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा. व्यक्तियों के अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति लेना करना आवश्यक होगा.
क्लब-बार के लिए अलग से जारी होगा आदेश
राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में और क्लब-बार के संचालन के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा. राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स और स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे.