छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

Kalicharan Maharaj को महाराष्ट्र ले जाने के लिए रायपुर पहुंची पुलिस, कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की लगाई अर्जी

कालीचरण महाराज को अपने ले जाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस, रायपुर में डेरा जमा चुकी है. महाराष्ट्र पुलिस ने रेगुलर कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेंद्र कुमार वासनीकर की कोर्ट में अर्जी लगाई है.

Kalicharan Maharaj to Maharashtra
कालीचरण महाराज केस

By

Published : Jan 3, 2022, 1:37 PM IST

Updated : Jan 3, 2022, 7:05 PM IST

रायपुर: महात्मा गांधी पर दिए विवादित बयान के बाद जेल में बंद कालीचरण महाराज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब कालीचरण महाराज को अपने साथ ले जाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस, रायपुर में डेरा जमा चुकी है. महाराष्ट्र पुलिस ने रविवार को रायपुर में प्रथम श्रेणी न्यायधीश निधि शर्मा की कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी लगाई थी. लेकिन रविवार को रिमांड कोर्ट बंद था. इस वजह से महाराष्ट्र पुलिस को प्रोडक्शन वारंट नहीं मिला. जिसके चलते महाराष्ट्र पुलिस ने आज रेगुलर कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेंद्र कुमार वासनीकर की कोर्ट में अर्जी लगाई है.

किसने 'गालीचरण' को हिन्दुओं का नेता बनाया: भूपेश बघेल

19 दिसंबर को महाराष्ट्र में दिया था भड़काऊ बयान

कालीचरण महाराज पर महाराष्ट्र के ठाणे इलाके के खड़क थाना में केस दर्ज है. 19 दिसंबर को खड़क में हिंदू आघाडी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. इस मामले में 21 दिसंबर को कालीचरण समेत छह लोगों पर खड़क थाने में धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज हुआ था. उसके बाद से कालीचरण फरार चल रहे थे. इसी मामले में महाराज की पुलिस कालीचरण को रायपुर से महाराष्ट्र ले जाने आई है. वहीं महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी मामले में भी कालीचरण के खिलाफ पुणे में एफआईआर दर्ज हुई है. लेकिन उस मामले को जीरो FIR बनाकर रायपुर के टिकरापारा थाने में ट्रांसफर किया गया है.

कालीचरण की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका

महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी के मामले में घिरे कालीचरण महाराज को रायपुर कोर्ट ने 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. आज सेशन कोर्ट में कालीचरण की जमानत पर सुनवाई चल रही है. फिलहाल कालीचरण के वकील की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगााई है. जिस पर कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है.

'वो कालीचरण है या गालीचरण'

सीएम भूपेश बघेल ने गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर धर्म संसद का कार्यक्रम आयोजित किया गया. लेकिन धर्म संसद में अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया. वो कालीचरण है या गालीचरण है. अचानक प्रकट हुए और हत्यारे गोडसे की तारीफ करने लगे. आज कुछ लोग समाज को घृणा से भर देना चाहते हैं. किसने गालीचरण को हिन्दुओं का नेता बनाया? आज रामनाम जपना पराया माल अपना, जमीन की सौदेबाजी चल रही है.

कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी सीजी में बढ़ी तकरार

कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर जमकर सियासत हुई. मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि, ''छत्तीसगढ़ पुलिस को इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना था. मैंने मध्यप्रदेश के डीजीपी को कहा है कि वह तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें. विरोध दर्ज कराएं और मामले में स्पष्टीकरण भी लें.

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री का पलटवार

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार किया है. ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि, ''हमने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है, आरोपी को हमारी टीम गिरफ्तार कर रायपुर ला रही है.''

रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना

कालीचरण की गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि कानून को अपना काम करना है. महात्मा गांधी का अपमान अनुचित है. रमन सिंह ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार भगवान राम का अपमान करने वालों पर भूपेश सरकार कब कार्रवाई करेगी. छत्तीसगढ़ की जनता यह सवाल पूछ रही है. इसका भी जवाब आना चाहिए.

धर्म संसद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है. रमन सिंह ने कहा है कि, ''नकल के लिए भी अकल चाहिए. धर्म संसद बुलाने की प्रक्रिया जब शुरू की गई तो यह मालूम होना चाहिए कि किसको और कैसे बुलाया जाए, किन-किन को बुलाकर बात की जाए.''

रायपुर की धर्म संसद में दिया था आपत्तिजनक बयान

रायपुर की धर्म संसद में 26 दिसंबर को कालीचरण महाराज ने मंच से महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इतना ही नहीं बल्कि गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को उनकी हत्या करने के लिए धन्यवाद दिया था. इसके बाद मंच पर ही उनका विरोध शुरू हो गया था. देर रात रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने टिकरापारा थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. रायपुर पुलिस ने धारा 294, 505(2) के तहत केस दर्ज किया था. विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर राष्ट्रद्रोह की धाराएं 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B) , 124A को भी जोड़ा गया है. रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है.

Last Updated : Jan 3, 2022, 7:05 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details