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झीरम नक्सली अटैक केस में हाईकोर्ट ने आयोग को दोबारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया - नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक

झीरम नक्सली हमला मामले में हाईकोर्ट ने जांच आयोग को दोबारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. धरमलाल कौशिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है.

jhiram naxalite attack case
झीरम नक्सली अटैक केस

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Published : Aug 10, 2022, 10:59 PM IST

बिलासपुर: झीरम नक्सली हमला मामले में हाईकोर्ट ने झीरम आयोग को दोबारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. झीरम नक्सली हमले में जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद राज्य सरकार ने इसमें फिर से जांच और सुनवाई के लिए आयोग गठित कर दिया है. इस जांच में तीन नए बिंदु भी शामिल कर जांच शुरू की गई थी. इस जांच को रोकने के लिए नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई.

जांच आयोग को दोबारा नोटिस भेजने का निर्देश: झीरम नक्सली हमले में न्यायिक जांच रोकने की मांग वाली नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की याचिका पर जांच आयोग को नोटिस नहीं मिल पाया है. जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने इसे दोबारा तामील करने का निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है. बुधवार को चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की खण्डपीठ में नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की जनहित याचिका पर सुनवाई की. याचिका में कौशिक ने झीरम घाटी कांड की न्यायिक जांच के लिये बनाए गए दूसरे जांच आयोग को रद्द करने की मांग की है.

जांच आयोग की कार्रवाई पर रोक: आपको जानकारी दे दें कि विगत 11 मई को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आयोग की कार्रवाई पर अगली तिथि तक रोक लगा दी थी. डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान बताया गया कि झीरम जांच आयोग की ओर से जवाब नहीं मिल पाया है. क्योंकि उन्हें नोटिस तामील नहीं हो पाया है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि नए सिरे से आयोग को नोटिस भेजकर तामील कराया जाए. इसके साथ ही 2 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई निर्धारित की गई है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही अभी गठित जांच आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाया है.

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